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गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें?

गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें?

Posted on July 30, 2021July 11, 2021 by admin

वाहन चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें ? – दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आज इस आर्टिकल में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जानकारी देने जा रहे हैं। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वाहन चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें? तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं वाहन चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करते हैं? तो यह आर्टिकल आखिरी तक पूरा पढ़िए। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ बहुत आसान स्टेप बताएंगे। हमारे द्वारा बताए गए आसमान स्टेप को फॉलो करके आपके वाहन चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कर सकते हैं।

आज हम सभी का सपना होता है कि हमारे पास हमारी खुद की एक गाड़ी हो। आज के समय में समाज में उन्हीं लोगों को ज्यादा इज्जत दी जाती है जिनके पास उनकी खुद की गाड़ी होती है। यदि हम बातें एक गाड़ी की कीमत की करें तो एक चार पहिया गाड़ी कई लाख तक की आती है। अगर आप एक नॉर्मल फोर व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग ₹1000000 तक खर्च करने होंगे। अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदने के लिए हम कई सालों तक मेहनत करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं।

Read More – थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है ?

गाड़ी खरीदना आसान होता है लेकिन गाड़ी की सुरक्षा करना उससे ज्यादा कठिन होता है। कई बार ऐसा होता है हम खून पसीना की मेहनत से अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी को कहीं पर पार्क कर देते हैं। इसके बाद मौका देखते ही चोर आपकी गाड़ी को चोरी कर लेते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए यदि आपकी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली तो आप क्या करेंगे? गाड़ी चोरी करने के बाद यदि आपने बीमा क्लेम नहीं किया तो आपकी गाड़ी का पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। बीमा क्लेम करने के बाद आप अपनी गाड़ी का पैसा वापस ले सकते हैं और नई गाड़ी खरीद सकते हैं।

वाहन क्लेम क्या होता है?

आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह नहीं पता होगा कि वाहन क्लेम क्या होता है? अगर आपको नहीं पता कि वाहन क्लेम क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हम अपनी गाड़ी के लिए एक इंश्योरेंस भी लेते हैं। इंश्योरेंस के रूप में हमें कुछ पैसे हर साल जमा करने पड़ते हैं। यह पैसे इसीलिए जमा किए जाते हैं ताकि यदि हमारी गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम बीमा कंपनी से क्लेम करके इसके पैसे वापस ले सके।

अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है और आपकी गाड़ी चोरी हो गई या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी ढेर सारा पैसा देती है यह पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है। यदि आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है या कुछ महीनों पुरानी है तो लगभग आपको गाड़ी का पूरा पैसा वापस मिल जाता है।

लेकिन दोस्तों यह सब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाहन बीमा क्लेम कैसे करते हैं? जब तक आप बीमा कराने वाली कंपनी से अपने वाहन का क्लेम नहीं करेंगे तब तक आप को इसका लाभ नहीं मिलेगा

वाहन चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और आप बीमा कंपनी से बीमा क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास नीचे बताए गए दस्तावेज होने चाहिए।

  • संबंधित थाने से गाड़ी चोरी की f.i.r. कॉपी
  • गाड़ी मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस
  • गाड़ी की ओरिजिनल चाभियां
  • गाड़ी मालिक का आधार कार्ड या अन्य आइडेंटी प्रूव
  • यदि आपने गाड़ी खरीदते समय कोई लोन लिया था तो उस लोन का एग्रीमेंट
  • पुलिस ने गाड़ी को खोजा है लेकिन गाड़ी नहीं मिली इस बात का प्रमाण
  • गाड़ी के इंश्योरेंस की एक कॉपी

यदि आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज हैं तो आप अपने वाहन के लिए बीमा क्लेम कर सकते हैं।

गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें?

आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें? नीचे हम आपको कुछ मुख्य स्टेप बता रहे हैं। नीचे बताए गए मुख्य स्टेप को फॉलो करके आप गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कर सकते हैं।

  • गाड़ी के लिए बीमा क्लेम करने पर आपको एफ आई आर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी थाने में जाना है और वहां पर गाड़ी चोरी होने की एफआईआर लिखाना है।
  • अब आपको पुलिस द्वारा गाड़ी खोजने तक का इंतजार करना है। जब पुलिस आपको लिखित रूप में दे दे की गाड़ी खोजी नहीं जा सकी है तब आप बीमा क्लेम कर सकते हैं।
  • बीमा क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज इकट्ठे करने हैं।
  • आपने जिस कंपनी से अपने वाहन का बीमा कराया है आपको उस कंपनी में जाना है। वहां पर जाकर आपको स्टाफ से पूरी घटना बतानी है।
  • बीमा कंपनी के द्वारा आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आपको सभी डॉक्यूमेंट जमा करना है और एक आवेदन पत्र जमा करना है।
  • अब इसके बाद आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना है। बीमा कंपनी अपने स्तर से जांच पड़ताल करेगी और यह चेक करेगी कि वास्तव में आपकी गाड़ी चोरी हुई है या नहीं।
  • यदि जांच में आपके द्वारा दी गई जानकारी सही निकलती है तो बीमा कंपनी के द्वारा आपको बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

तो दोस्तों यह आज आपके लिए एक छोटी सी जानकारी थी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको बताया गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कैसे करें? हमारे द्वारा बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करके आप गाड़ी चोरी हो जाने पर बीमा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आर्टिकल को आखरी तक पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

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